विधानसभा चुनाव 2026: जानिए कब-कब रहेगा ड्राई डे और क्या हैं नियम
Assembly Elections 2026
विधानसभाओं के आम चुनाव और उप-चुनाव 2026
ड्राई-डे लागू किया जाना (Implementation of Dry-Day)
1. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव तथा 6 राज्यों में उप चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था।
2. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ( चरण-I) राज्यों में मतदान 23 अप्रैल, 2026 (गुरुवार) को होना निर्धारित है, और पश्चिम बंगाल ( चरण-II ) के लिए यह 29 अप्रैल, 2026 (बुधवार) को आयोजित किया जाएगा; जबकि, मतदान होने वाले सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में मतगणना 4 मई, 2026 (सोमवार) को होगी।
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ग में यह प्रावधान है कि किसी भी मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने हेतु निर्धारित समय से ठीक पहले के अड़तालीस घंटों की अवधि के दौरान, उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला (taver), दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी मादक, किण्वित ( fermented) या नशीली शराब अथवा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों की बिक्री, प्रदानगी या वितरण नहीं किया जाएगा।
4. ऊपर बताए गए सांविधिक प्रावधान ( statutory provision) को ध्यान में रखते हुए, ड्राई डे की घोषणा की जाएगी और संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के कानूनों के तहत, जैसा भी उचित हो, उस मतदान क्षेत्र में चुनाव के लिए मतदान के दिन मतदान समाप्त होने के लिए तय किए गए समय से ठीक पहले के 48 घंटों के दौरान इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी, जहां विधान सभा के आम चुनाव हो रहे हैं। इसमें पुनर्मतदान, यदि कोई होता है, की तारीख भी शामिल होगी।
5. आयोग यह भी निर्देश देता है कि जिस तारीख को मतगणना की जानी है, यानी 4 मई, 2026 (सोमवार), उसे भी चुनाव होने वाले राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित कानूनों के तहत 'ड्राई डे' घोषित किया जाए।
6. उपर्युक्त दिनों में, शराब बेचने या परोसने वाली किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों को किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने / परोसने की अनुमति नहीं होगी।
7. गैर-स्वामित्व वाले (non-proprietary ) क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि, तथा शराब रखने और उसकी आपूर्ति करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंसों के तहत संचालित होने वाले होटलों को इन दिनों शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।
8. किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब के भंडारण को उपर्युक्त अवधि के दौरान सीमित (curtail) किया जाएगा, और बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर आबकारी कानून (excise law) में निर्धारित प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा।